बरेली। शराब के लिए पैसे न देने पर सिर मे ईंट मार कर हत्या करने वाले दो लोगों को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई । सजा का आदेश अपर स़त्र न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने किया।
मामला यह था
घटना थाना किला की है जिसकी रिपोर्ट मृतक के भाई अफरोज अहमद ने लिखाई । रिपोर्ट में कहा कि वह सीबीगंज थाने के गांव तिलिया पुर का रहने वाला है। 16 फरवरी 2020 को शाम के 5 बजे उसका भाई अजमेरी शाम के 5 बजे मिनी बाईपास स्थित किप्स की दुकान के सामने गया था। वहां पर मौजूद अभियुक्त अरसी व उसके साथ अभियुक्त लला ने उसे रोककर उससे शराब के लिए रूप्ए मांगने लगे । उसके मना करने पर अभियुक्त बडे़ लला ने उसे पकड़ लिया और आरसी ने ईट उठाकर उसके सिर पर मार दी। इससे उसका भाई लहुलूहान हो गया और बेहोश होकर गिर गया। वहां पर मौजूद लोगों ने उसे फोन करके बताया । पुलिस ने इस मामले में हत्या का प्रयास का मुकदमा दर्ज किया । बाद में अजमेरी के मौत हो गई तो पुलिस ने गैर इरादतन हत्या में चार्जशीट कोर्ट में भेजी।
मामला कोर्ट में पहुंचा
मामला जब कोर्ट में आया तो सबूत के तौर पर सरकारी वकील संतोष श्रीवास्तव ने इस मामले में 9 गवाह पेश किए । कोर्ट ने अभियुक्त अरसी व बडे़ लला को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई । इसके अलावा दोनों पर 50-50 हजार रूप्ए का जुर्माना भी लगाया।