बरेली। आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले का अदालत ने ताउम्र जेल में रहने की सजा सुनाई। यह आदेश विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट उमाशंकर कहार ने किया।
यह था मामला
घटना थाना भोजीपुरा की है जिसकी रिपोर्ट पीड़िता के पिता की ओर से लिखाई गई । रिपोर्ट में कहा गया कि 7 जून 2019 को गांव का अरबाज उसकी आठ साल की बेटी को बहला फुसला कर गांव के कब्रिस्तान में ले गया और वहां उसे जान से मारने की धमकी देते हुए उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की आवाज सुनकर गांव के लोगों ने पीड़िता के बाप को बताया कि अरबाज उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म कर रहा है। वादी मुकदमा जब वहां पहुंचा तो अरबाज वहां से फरार हो गया।
कोर्ट का फैसला
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कोर्ट में दौरान मुकदमा अभियोजन की ओर से अपना मामला साबित करने के लिए दस गवाह पेश किए गए। कोर्ट ने अभियुक्त अरबाज को दोषी ठहराते हुए उसे जिंदगी भर जेल में रहने की सजा सुनाई । इसके अलावा 10 हजार रूप्ए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की राशि पीड़िता को देने का आदेश भी कोर्ट ने किया।