बरेली। 18 साल पहले बहेडी में तोमर फार्म पर ट्रक ड्राईवरों से मारपीट कर उनके पैसा लूटने वाले एक व्यक्ति को अदालत ने दस साल कैद की सजा सुनाई । सजा का आदेश अपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक कुमार चतुर्वेदी ने किया। कोर्ट ने इस मामले में तीन लोगों को बरी भी किया।
यह था मामला
4 अप्रैल 2007 को सुबह 4 बजे गांव नौडांडी थाना बहेडी में तोमर फार्म हाउस के पास हो रहे खनन अडडे से बालू लेेने आए ट्रक ड्राईवर व क्लीनर को मारपीट कर असलाह दिखा कर लूट की गई । इस मामले में शकील, गुडडू व आईव उर्फ आरिफ ने मारपीट की और अभियुक्त मोबीन ने इन लोगों के साथ मिलकर इकबाल से 2750रूपए , मो सलाहुददीन से 300 रूपए और एक मोबाईल व कलीनर अकील शाह से 250 रूपए लूट लिए । बाद में अभियुक्त मोबीन को लोगों ने घेर कर पकड लिया। उसके पास से लूटे गए 550 रूपए भी बरामद हुए । बाद मे उसे पुलिस को सौंप दिया गया। मामला कोर्ट में पहुंचा तो सरकारी वकील राजेश्वरी गंगवार ने पैरवी की ।
कोर्ट ने फैसला सुनाया
कोर्ट ने शकील,गुडडू , आईव उर्फ आरिफ को उन पर लगे आरोपों से बरी कर दिया जबकि मौके पर पकडे गए अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए दस साल कैद सजा सुनाई। इसके अलावा उस पर 10 हजार 500 रूपए जुर्माना भी लगाया गया।
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