बरेली। दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने वाले पति व सास को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई । सजा का आदेश अपर सत्र न्यायाधीश गगन कुमार भारती ने किया।
यह हुआ था
घटना थाना नववाबगंज की है जिसकी रिपोर्ट फरीदपुर के रहने वाले मृतका के पिता राधेश्याम ने 3 मार्च 2021 को लिखाई । रिपोर्ट में कहा कि उसने अपनी बेटी अंजली का विवाह 24 जून 2020 को अनिल मौर्य के साथ किया था। इस शादी मे उसने चार लाख रूप्ए खर्च किए । लेकिन शादी के बाद से ही बेटी का पति अनिल मौर्य, ससुर जीवन लाल व सास सुनीता देवी कम दहेज लाने का ताना देते । यह लोग दहेज में मोटर साईकिल की मांग कर रहे थे। इस बात को वादी की बेटी ने उसे बताया था।
इस पर पंचायत हुई और उसने अपनी बेटी को पंचायत के कहने पर विदा कर दिया। 1 मार्च 2021 को किसी ने फोन पर सूचना दी कि अभियुक्तगण पीड़िता को दहेज को लेकर मार रहे है। वादी व अन्य परिजन वहां पहुंचे तो देखा कि वादी की बेटी लाश घर के बरामदे में पड़ी हुई थी। अभियुक्तगण ने दहेज की खातिर उसकी बेटी की गला घोंट कर हत्या कर दी।
अदालत का फैसला
अदालत मे सरकार की ओर से अधिवक्ता अनूप कोहरवाल ने पैरवी की । अदालत ने पति अनिल मौर्य को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई और 15 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया।
यह भी देखें : पाकिस्तान में अभी तक नहीं छूटी हाईजैक ट्रेन, पहाड़ों से घिरे बोलन दर्रे में खड़ी है रेल गाड़ी